सामान्य प्रेक्षक ने की राजनैतिक दलों के साथ बैठक
सामान्य प्रेक्षक ने की राजनैतिक दलों के साथ बैठक
अमेठी
सामान्य प्रेक्षक श्री वी. शशांक शेखर ने मंगलवार को कलेक्टे्रट में सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ बैठक की। प्रेक्षक ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाकर 6 मई को मतदान का प्रतिशत 70 से 75 फीसदी के बीच करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं संबंधित राजनीतिक दलों को निर्वाचन से संबंधित कोई शंका या शिकायत हो तो वे निःसंकोच उनसे मिलकर बता सकते हैं। शिकायत प्राप्त होने पर भारत नर्विाचन आयोग के निर्देश के आलोक में इसके समाधान की कार्रवाई की जायेगी। शिकायत कॉमन न होकर स्पेसिफिक होनी चाहिए ताकि समस्या का शीघ्र निराकरण किया जा सके।
उन्होंने प्रत्याशियों से कहा कि रैली, जनसभा, रोड शो, जुलूस आदि की परमिशन के लिए सुविधा पोर्टल पर 48 घंटे पूर्व आवेदन कर प्राप्त की जा सकती है बिना परमिशन के कोई भी जुलूस, जनसभा करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी के घर पर पोस्टर, बैनर बिना उसकी अनुमति के न लगाए जाएं। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सभी प्रत्याशी/ राजनीतिक दल पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है।
प्रेक्षक ने कहा कि मतदाताओं को पैसा, शराब आदि कोई भी प्रलोभन या डराने धमकाने की शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी सहित सभी अधिकारियों से कहा कि पिछले चुनाव में जनपद का मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है । मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने हेतु स्वीप के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम कराए जांए। इस बार जनपद का मतदान प्रतिशत बढ़ाकर 70 से 75 प्रतिशत किया जाए। इसके पूर्व सभी अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने एवं चुनाव प्रचार खर्च का व्यौरा विधिवत संधारित करने के बारे में वस्तिार से बताया गया। व्यय अनुश्रवण कोषांग के नोडल अधिकारी आलोक राजवंशी द्वारा अभ्यर्थियों को बताया गया कि चुनाव प्रचार खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख रूपया है। सभी उम्मीदवारों को दैनिक खर्च का हिसाब पंजी में अंकित करना होगा। व्यय लेखा पंजी का तीन बार व्यय प्रेक्षक द्वारा सत्यापन किया जाएगा। व्यय लेखा पंजी का सत्यापन 25 व 29 अप्रैल 2019 तथा 03 मई 2019 को 11 से 05 बजे तक किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डा. राम मनोहर मिश्र ने बताया कि सभी मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये जा रहे हैं। मतदाताओं के सुविधा हेतु पानी, शौचालय, शेड आदि की व्यवस्था की गई है। दिव्यांग मतदाताओं के सुविधा हेतु रैंप एवं व्हील चेयर की सुविधा रहेगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रभुनाथ, अपर जिलाधिकारी वंदिता श्रीवास्तव, उपजिलाधिकारी मुसाफिर खाना महात्मा सिंह सहित अन्य अधिकारी व प्रत्याशी/राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
अमेठी
सामान्य प्रेक्षक श्री वी. शशांक शेखर ने मंगलवार को कलेक्टे्रट में सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ बैठक की। प्रेक्षक ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाकर 6 मई को मतदान का प्रतिशत 70 से 75 फीसदी के बीच करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं संबंधित राजनीतिक दलों को निर्वाचन से संबंधित कोई शंका या शिकायत हो तो वे निःसंकोच उनसे मिलकर बता सकते हैं। शिकायत प्राप्त होने पर भारत नर्विाचन आयोग के निर्देश के आलोक में इसके समाधान की कार्रवाई की जायेगी। शिकायत कॉमन न होकर स्पेसिफिक होनी चाहिए ताकि समस्या का शीघ्र निराकरण किया जा सके।
उन्होंने प्रत्याशियों से कहा कि रैली, जनसभा, रोड शो, जुलूस आदि की परमिशन के लिए सुविधा पोर्टल पर 48 घंटे पूर्व आवेदन कर प्राप्त की जा सकती है बिना परमिशन के कोई भी जुलूस, जनसभा करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी के घर पर पोस्टर, बैनर बिना उसकी अनुमति के न लगाए जाएं। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सभी प्रत्याशी/ राजनीतिक दल पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है।
प्रेक्षक ने कहा कि मतदाताओं को पैसा, शराब आदि कोई भी प्रलोभन या डराने धमकाने की शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी सहित सभी अधिकारियों से कहा कि पिछले चुनाव में जनपद का मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है । मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने हेतु स्वीप के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम कराए जांए। इस बार जनपद का मतदान प्रतिशत बढ़ाकर 70 से 75 प्रतिशत किया जाए। इसके पूर्व सभी अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने एवं चुनाव प्रचार खर्च का व्यौरा विधिवत संधारित करने के बारे में वस्तिार से बताया गया। व्यय अनुश्रवण कोषांग के नोडल अधिकारी आलोक राजवंशी द्वारा अभ्यर्थियों को बताया गया कि चुनाव प्रचार खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख रूपया है। सभी उम्मीदवारों को दैनिक खर्च का हिसाब पंजी में अंकित करना होगा। व्यय लेखा पंजी का तीन बार व्यय प्रेक्षक द्वारा सत्यापन किया जाएगा। व्यय लेखा पंजी का सत्यापन 25 व 29 अप्रैल 2019 तथा 03 मई 2019 को 11 से 05 बजे तक किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डा. राम मनोहर मिश्र ने बताया कि सभी मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये जा रहे हैं। मतदाताओं के सुविधा हेतु पानी, शौचालय, शेड आदि की व्यवस्था की गई है। दिव्यांग मतदाताओं के सुविधा हेतु रैंप एवं व्हील चेयर की सुविधा रहेगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रभुनाथ, अपर जिलाधिकारी वंदिता श्रीवास्तव, उपजिलाधिकारी मुसाफिर खाना महात्मा सिंह सहित अन्य अधिकारी व प्रत्याशी/राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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