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हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएसए ने नौ ब्लाकों के बीईओ को लिखा पत्र


हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएसए ने नौ ब्लाकों के बीईओ को लिखा पत्र 
अमेठी।
जनपद के गठन के आठ साल बाद भी पुरानी पेंशन वाले छ: सौ शिक्षकों की धनराशि वित्त एवं लेखाधिकारी सुलतानपुर के जीपीएफ खाते में पड़ी हुई है। हाईकोर्ट ने पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से दायर रिट याचिका की सुनवाई करते हुए 14 मार्च को जीपीएफ की धनराशि अमेठी जनपद को स्थानान्तरित करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में बीएसए विनोद कुमार मिश्र ने सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर जीपीएफ धारी शिक्षकों का विवरण मांगा है।
जिला बनने के बाद शिक्षकों की जीपीएफ पत्रावलियां कई वर्ष तक सुलतानपुर लेखा कार्यालय में पड़ी रहीं। इन पत्रावलियों को वापस कराने को शिक्षक संगठनों को कई बार ज्ञापन देना पड़ा। पूर्व मा शि संघ ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 14 मार्च को याचिका की सुनवाई पूरी हुई है। पूर्व मा शि संघ के जिलाध्यक्ष अब्दुल रसीद ने बताया कि हाईकोर्ट ने चार माह के भीतर जीपीएफ की सारी धनराशि अमेठी जनपद के वित्त एवं लेखाधिकारी के जीपीएफ खाते में स्थानान्तरित करने का आदेश दिया है। बीएसए ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुक्रम में संग्रामपुर ,भादर, भेटुआ, अमेठी, शाहगढ़, गौरीगंज,जामो, मुसाफिरखाना व शुकुलबाजार के खण्ड शिक्षा अधिकारियों को मंगलवार को पत्र लिखकर शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है।

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